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मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद में स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

जबलपुर – मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपात्र पाए गए एक योग्य आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन सभी को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रबंधित स्कूलों में चुना गया था, लेकिन ये सभी शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित स्कूलों को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं।

आदिवासी विकास विभाग में चयनित एवं नियुक्त शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति से वंचित या अपात्र करने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को श्री रामेश्वर दांगी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय जबलपुर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के अनुसार

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